टोंस नदी पुल के एप्रोच रोड के क्षतिग्रस्त होने पर सरकार सख्त
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लापरवाही बर्दाश्त नहीं -सीएम
तीन दिन में जांच रिपोर्ट तलब, जिम्मेदारी भी होगी तय
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। देहरादून-पांवटा साहिब पुराने राजमार्ग पर नंदा की चौकी स्थित टोंस नदी पर नव-निर्मित पुल के एप्रोच रोड का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के मामले में सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है।
सीएम धामी ने कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं कि जाएगी। उन्होंने कहा कि मरम्मत का कार्य तेजी से किया जा रहा है।
इधऱ, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को मामले की प्राथमिक जांच कर तीन दिन के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
शासन को विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से मिली जानकारी के आधार पर जारी पत्र में कहा गया है कि नव-निर्मित पुल के एप्रोच रोड के क्षतिग्रस्त होने का मामला प्रथम दृष्टया अत्यंत गंभीर है और सीधे तौर पर जनहित तथा लोक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में मामले की तत्काल जांच कर दोष और जिम्मेदारी तय किया जाना आवश्यक है।
सचिव ने मुख्य अभियंता को निर्देशित किया है कि प्राथमिक जांच के दौरान एप्रोच रोड के क्षतिग्रस्त होने के कारणों का पता लगाया जाए तथा इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों अथवा संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। जांच आख्या तथ्यों और अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ हर हाल में तीन दिनों के भीतर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है।
शासन ने स्पष्ट किया है कि यह मामला संवेदनशील होने के साथ-साथ लोक सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए जांच में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

प्रेषक,
डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
लोक निर्माण अनुभाग-1
देहरादून, दिनांक 28 जुलाई, 2026
विषयः- देहरादून-पांवटा साहिब के पुराने राजमार्ग पर नंदा की चौकी स्थित टोंस नदी पर नव निर्मित पुल का एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने विषयक।
महोदय,
विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों के द्वारा यह संज्ञान में आया है कि देहरादून-पांवटा साहिब पुराने राजमार्ग पर नंदा की चौकी स्थित टोंस नदी पर नव-निर्मित पुल के एप्रोच रोड का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रथमदृष्ट्या प्रकरण अत्यंत गंभीर एवं लोकहित से प्रत्यक्षया सम्बन्धित है।
2-अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि विषयगत प्रकरण में प्राथमिक जांच करते हुये उत्तरदायित्व निर्धारित कर तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों सहित जांच आख्या प्रत्येक दशा में 03 दिवस के भीतर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। चूंकि प्रकरण अत्यंत संवेदनशील, जनहित एवं लोक सुरक्षा से संबंधित है, अतः प्रकरण में किसी भी प्रकार का विलम्ब वांछनीय नहीं है।
भवदीय
(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय) सचिव,
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