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March 23, 2026

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बिग ब्रेकिंग: आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद अब होंगे रामपुर में उपचुनाव

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कोर्ट से तीन साल की सजा मिलने के बाद अगले दिन 28 अक्तूबर को उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी और रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने 05 नवंबर को रामपुर विधानसभा पर उप चुनाव कराने का एलान कर दिया था।

रामपुर में अब उप-चुनाव कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने संशोधित कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी है। सेशन कोर्ट द्वारा आजम खां की याचिका रद्द किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया। नामांकन शुक्रवार से ही होंगे। मतदान पांच दिसंबर को होगा।

नफरती भाषण देने के मामले में लोअर कोर्ट के फैसले पर स्टे के लिए आजम खां की अर्जी को बृहस्पतिवार को एमपी-एमएलए (सेशन ट्रायल) कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने अभियोजन को शुक्रवार को आजम खां की अपील पर आपत्ति दाखिल करने के आदेश दिए हैं। आजम खां की अपील पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

सपा नेता आजम खां को 27 अक्तूबर को रामपुर की एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) कोर्ट ने नफरती भाषण देने के मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। कोर्ट से तीन साल की सजा मिलने के बाद अगले दिन 28 अक्तूबर को उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी और रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने 05 नवंबर को रामपुर विधानसभा पर उप चुनाव कराने का एलान कर दिया था।

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