Categories

November 18, 2025

HM 24×7 News

सब से तेज सब से आगे

हल्द्वानी- शादी का झांसा देकर विधवा से दुष्कर्म ,केस दर्ज

Spread the love

Haldwani News: विधवा से सहानुभूति दर्शाकर पहले दोस्ती करने और फिर दो साल तक शादी का झांसा देकर उसके शारीरिक शोषण मामला सामने आया है। पीड़िता मूल रूप से अल्मोड़ा के लमगड़ा की रहने वाली है, जबकि अरोपी ओखलकांडा के गंगोलीगाड़ का रहने वाला है। मुखानी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की बलात्कार, जान से मारने का प्रयास व धमकी देने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखानी क्षेत्र में किराय का मकान लेकर अपने दो बच्चों के साथ रहने वाली महिला ने पुलिस के दी गई तहरीर में कहा है कि उसके पति का निधन 19 मई 2019 को हो गया था। उस समय वह मानसिक रूप से काफी तनाव में चल रही थी। इसी दौरान फेसबुक पर उसकी जान पहचान ओखलकांडा के गंगोलीगाड़ निवासी संचित कालाकोटी (बदला हुआ नाम) से हुई। संचित ने उसके साथ काफी सहानुभूति दिखाई। जिसके कारण आभासी दुनिया में दोनों दोस्त हो गए।

इस बीच पीड़िता नवम्बर माह 2020 में अपनी रिश्तेदारी में होने वाले विवाह समारोह में शामिल होने के लिए फतेहपुर ,हल्द्वानी आई तो इस बात की जानकारी संचित को हो गई। जब वह बाजार में खरीददारी करने आई तो संचित ने उसे बाजार में ही मिलने को कहा। खरीददारी करके वह पीड़िता को छोडने जा रहा था तब उसने उसे अपने घर वालों से मिलने के लिए उसके किराये के मकान पर कुसुमखेड़ा चलने के लिए राजी कर लिया।

वे कुसुमुखेड़ा पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। संचित ने उसके साथ पहली बार उसकी मर्जी के खिलाफ बलात्कार किया। उसने पीड़िता को आश्वासन दिया कि वह उससे शादी करने के साथ उसके दोनों बच्चों को भी अपनाने का वादा किया था। बाद में संचित ने पीड़िता को घर जैंती लमगडा से हल्द्वानी बुला लिया और अपने कमरे के पास किराये पर कमरा दिला कर रख लिया।

अगस्त 2021 से वह संचित के साथ बिना विवाह के रह रही थी। संचित जहां भी कमरा बदलता वहीं नजदीक में उसे भी कमरा दिला देता। वह लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। लेकिन विवाह की बात आने पर बात को टाल देता।

11 अगस्त 2022 इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और संचित ने पीड़िता की पिटाई कर दी। उसने धमकी दी कि यदि उसने दोबारा विवाह की बात की तो वह उसे व उसके दोनों बच्चों को जान से मार देगा।

महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 323 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है।

About The Author

You may have missed