BIG BREAKING : अब नही दिखेंगे एक स्टार वाले पुलिस कर्मी..पुलिस मुख्यालय से आदेश हुआ जारी..

पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या: डीजी-सात-194- 2022(6) दिनांकः 13-12-2022 का सन्दर्भ लें जिसके द्वारा उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी, मुख्य आरक्षी तथा अपर उपनिरीक्षक, सेवा (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एंव सशस्त पुलिस) सेवा नियमावली 2018 यथा संशोधित 2019,2021 एंव 2022 में निहित प्राविधानों के अनुसार वर्तमान में मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष) के रिक्त पदों पर पदोन्नत कतिपय कार्मिकों द्वारा मुख्या आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान) की भांति (दोनों कंधो पर एक सितारा, लाल नीले रंग का रिबन, लाल बैल्ट व लाल जूता) वर्दी धारण की जा रही है
2- उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2018 के भाग 6 के नियम 25 में मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान) के संबंध में निम्नलिखित प्राविधान उल्लिखित थे-
‘ऐसे प्रशिक्षित मुख्य आरक्षी जिन्होने मौलिक पद (आरक्षी के पद की सेवा मिलाकर) के संदर्भ में 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है और जिन्हें उप निरीक्षक के पद के समकक्ष वेतनमान स्वीकृत हो चुका है को मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान) का पदनाम दिया जायेगा। मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान), सहायक उप निरीक्षक (एम) की भांति वर्दी धारण करेंगे एंव कार्यो का निर्धारण विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जायेगा”
3- उक्त प्राविधानों के अनुरुप पूर्व में मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नत एंव पुलिस विभाग के विभिन्न संवर्गों में उपब्ध लगभग 462 मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान ) द्वारा पूर्व की भांति उपरोक्तानुसार वर्दी धारण की जा रही है जो भविष्य मे भी धारण करते रहेंगे।
4- वर्तमान में सेवा नियमावली 2018 में दिनांक 20-10-2022 को संशोधन के उपरान्त प्रख्यापित उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी, मुख्य आरक्षी तथा अपर उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एंव सशस्त्र पुलिस) सेवा (संशोधन) नियमावली 2022 में मुख्य आरक्ष (प्रोन्नत वेतनमान) हेतु निर्धारित वर्दी ( दोने कंधों पर एक सितारा व लाल नीले रंग का रिबन) का प्राविधान समाप्त किया जा चुका है।
5- उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी, मुख्य आरक्षी तथा अपर उपनिरीक्षक, सेवा (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एंव सशस्त पुलिस) सेवा नियमावली 2018 यथा संशोधित 2019, 2021 एंव 2022 के अन्तर्गत वर्तमान में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत कार्मिक मुख्य आरक्षी हेतु निर्धारित वर्दी ही धारण करेंगे।
अतः निर्देशित किया जाता है, कि आप अपने अधीनस्थ नियुक्त कर्मियों को उक्त आदेश का कड़ाई
से पालन कराना सुनिश्चित करें।