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November 18, 2025

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बिग ब्रेकिंग-:(विपिन रावत प्रकरण)मुख्यमंत्री के आदेश पर चौकी इंचार्ज हुए सस्पेंड.एसएसपी देहरादून ने किया सस्पेंड।।

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विपिन रावत प्रकरण में मुख्यमंत्री के आदेश पर चौकी इंचार्ज सस्पेंड

देहरादून। विपिन रावत प्रकरण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून के एसएसपी ने लापरवाही बरतने वाले चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है।
25 अक्टूबर को कोतवाली नगर देहरादून पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 557/2022 धारा 307/323/504,506 भादवि की विवेचना में  उ0नि0 प्रवीण सैनी चौकी प्रभारी लक्खीबाग द्वारा लापरवाही करने व अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी ना करने के गम्भीर आरोप लगे थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसएसपी देहरादून को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा तत्काल प्रभाव से उपनिरीक्षक प्रवीण सैनी को निलंबित किया गया है।

उपनिरीक्षक ना०पु० प्रवीण सैनी, जिनके विरुद्ध निम्LON IWOH सम्बन्धम अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है, को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है–

दिनांक: 25-10-2022 को कोतवाली नगर देहरादून पर पंजीकृत मुकदमा अ०सं० 557/22 धारा 307, 323, 504,506 भादवि की विवेचना में लापरवाही बरतने व अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी में देरी करने व समझौता आदि कराने के आरोप गम्भीर प्रकृति के होने के कारण

2- निलम्बन अवधि में उक्त उपनिरीक्षक को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4. के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर देय होगी तथा इस धनराशि पर मँहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर मत्ते भी निलम्बन अवधि में इस शर्त पर देय होंगें, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर मत्ते अनुमन्य है। 3-उपर्युक्त प्रस्तर 2 में उल्लिखित मदों का भुगतान इन्हें तभी किया जायेगा जब उक्त इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति व्यवसाय आदि में नहीं लगे हैं।

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