अब्दुल मालिक पर लगी धारा UAPA,,, क्या कहते हैं एडवोकेट पंकज कबड़वाल देखे रिपोर्ट,,,,,,,,,,,,,,
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संपादक-मनोज कांडपाल

अब्दुल मलिक पर UAPA लगाया गया है इस धारा के तहत पुलिस मलिक को 30 दिन की पुलिस हिरासत में ले सकती है बसर्ते कोर्ट में उसे सिद्ध करना पड़ेगा कि मलिक पर UAPA क्यों लगाया गया
एडवोकेट पंकज कबड़वाल ने बताया कि UAPA के तहत उन लोगों पर कार्रवाई की जाती है जो लोग आतंकी गतिविधियों में संदिग्ध होते हैं UAPA की धारा 15 के अंतर्गत आतंकी गतिविधियों को परिभाषित करती है इस कानून के तहत कम से कम 5 साल और अधिक से अधिक आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है अगर आतंकी घटना में किसी की जान चली जाती है तो दोषी व्यक्ति को सजा-ए- मौत या फिर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है
अगर कोई भी व्यक्ति आतंक फैलाने के मकसद से देश की अखंडता, एकता, सुरक्षा, और संप्रभुता को खंडित करने की कोशिश करता है या फिर देश या देश के बाहर भारतीयों के साथ आतंकी घटना करने की कोशिश करता है तो वह UAPA कानून के दायरे में आएगा इस कानून के तहत उन लोगों पर कार्रवाई की जाती है जो आतंकी गतिविधियों में संदिग्ध होते हैं